विवाह पंजीकरण के लिए जिले में 01 अप्रैल, 2025 से 15 अप्रैल, 2025 तक ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों के वार्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने जिले के पात्र नागरिकों से विवाह पंजीकरण कराने की अपील की

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उत्तरकाशी

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत विवाह पंजीकरण के लिए जिले में दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से दिनांक 15 अप्रैल, 2025 तक ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों के वार्ड स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिले के पात्र नागरिकों से इन शिविरों का लाभ उठाकर विवाह पंजीकरण कराने की अपील की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर ग्राम पंचायतों व नगर निकायों में आयोजित किये जा रहे इन शिविरों में दिनांक मार्च 2010 के पश्चात विवाहित नागरिकों का यूसीसी पोर्टल पर निर्धारित अनुमन्य शुल्क अदा कर विवाह पंजीकरण किया जायेगा। ग्राम पंचायतों के स्तर पर आयोजित किये जा रहे इन शिविरों के लिए खण्ड विकास अधिकारियों और नगर निकायों में पंजीकरण करवाये जाने हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

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यूसीसी के जिला नोडल अधिकारी और अपर जिलाधिकारी पीएल शाह ने बताया है कि यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण हेतु निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक हैं। पंजीकरण हेतु पति/पत्नी का स्थाई / मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ ही पति/पत्नी की आयु प्रमाण पत्र के लिए 10 वीं का प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र या पेन कार्ड प्रस्तुत करना जरूरी है। इसके साथ ही पति/पत्नी का आधार कार्ड, पति/पत्नी का मोबाईल नम्बर जो आधार से लिंक हो, दो गवाहों का आधार नम्बर जो उनके मो० न० से लिंक हो, यदि बच्चे हो तो उनका जन्म प्रमाण पत्र/10वीं का प्रमाण पत्र, पति और पत्नी का पासपोर्ट साईज फोटो और पति/पत्नी का संयुक्त फोटोग्राफ्स भी पंजीकरण हेतु प्रस्तुत करना होगा।

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