यूसीसी के अंतर्गत विवाह पंजीकरण के लिए जिले में आगामी 1 अप्रैल से 19 अप्रैल के दौरान ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों के वार्डों में लगेगे शिविर

उत्तरकाशी

रिपोर्टर महावीर सिंह राणा

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अंतर्गत विवाह पंजीकरण के लिए जिले में आगामी 1 अप्रैल से 19 अप्रैल के दौरान ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों के वार्डों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने इन पंजीकरण शिविरों का रोस्टर जारी करते हुए अधिकारियों को इस अभियान को सफल बनाए जाने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने आज वीसी के माध्यम से अधिकारियों की एक बैठक लेकर जिले में यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यूसीसी के तहत दिनांक 26 मार्च 20210 के पश्चात बाद विवाहित हुए व्यक्तियों का विवाह का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। लिहाजा सभी कार्यालयाध्यक्ष इस दायरे में आने वाले सभी कार्मिकों का तुरंत पंजीकरण करना सुनिश्चित कराएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में पंजीकरण शिविरों के लिए रोस्टर तय कर इस अभियान को व्यापक स्तर पर संचालित किए जाने का निश्चय किया गया है। जिलाधिकारी ने ग्राम पचायतों में नागरिक एवम कार्मिकों के यूसीसी पंजीकरण करवाने के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारियों एवं नगर पालिका/ नगर पंचायत क्षेत्रों में पंजीकरण करवाने के लिए संबंधित उप जिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया है कि संबंधित नोडल अधिकारी प्रत्येक दिन की प्रगति आख्या जिला स्तरीय नोडल अधिकारी/ सहायक नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराने सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में अपर जिलाधिकारी पी.एल.शाह ने यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण की प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि 26 मार्च 2010 के बाद विवाहित सभी कर्मचारी 31 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से पोअर्ल पर पंजीकरण सुनिश्चित कराएंगे। ऐसा न करने वाले कार्मिकों का वेतन रोक दिया जाएगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी एसएल सेमवाल सहित सभी उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी तथा अधिकारियां ने वीसी के माध्यम प्रतिभाग किया।

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